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सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत फैसला, किसको फायदा

देश के शीर्ष अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश के मजदूरों के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत एक फैसला दिया हैं. जिसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यूनतम मज़दूरी के निर्धारण/संशोधन के लिए जारी की गई अधिसूचना में अनुभव के आधार पर अकुशल कर्मचारी को अर्धकुशल और अर्धकुशल और अकुशल बताने का अधिकार सरकार को नहीं हैं. कोर्ट ने यह फैसला हरियाणा सरकार के लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बारे में दी हैं.

 

हरियाणा के श्रम विभाग ने न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना के तहत श्रमिकों की निम्नलिखित श्रेणियों की चर्चा की है : अकुशल कर्मचारी जिनके पास पाँच साल का अनुभव है, उन्हें अर्ध-कुशल और ‘A’ श्रेणी में माना जाएगा; अर्ध-कुशल ‘A’ श्रेणी में तीन साल का अनुभव लेने के बाद कर्मचारी को ‘B’ श्रेणी का अर्ध-कुशल माना जाएगा और कुशल ‘A’ श्रेणी में तीन साल का अनुभव लेने वालों को ‘B’ श्रेणी का कुशल माना जाएगा.

 

हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन को नियोक्ता संगठन के तरफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई. मगर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. जिसके बाद उक्त नियोक्ता संघठन ने डबल बेंच में याचिका लगाईं. जिसको भी हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

 

इस केस की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने इस बारे में कहा, “इस तरह का श्रेणीकरण और एक श्रेणी के कर्मचारी को दूसरे श्रेणी का मानना नियोक्ता और कर्मचारी के बीच हुए क़रार और ख़िलाफ़ है और सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज़ है”.

 

इसके साथ पीठ ने या भी कहा कि सभी प्रशिक्षुओं को इस अधिसूचना में शामिल नहीं किया जा सकता. हालाँकि उसने ऐसे प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी को उचित बताया जिन्हें ईनाम के लिए नियुक्ति मिली है. पीठ ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षु जिन्हें मज़दूरी नहीं मिलती है, उन्हें इस अधिसूचना में शामिल नहीं किया जा सकता है. पीठ ने यह भी कहा कि अधिनियम के अनुसार सरकार को प्रशिक्षण की अवधिया प्रशिक्षण के बारे में कोई नियम निर्धारण का कोई अधिकार नहीं है.

 

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ‘कर्मचारी’ ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए कामगारों को अधिनियम के अधीन लायेंगे.

 

29 अप्रैल 2019 को पीठ ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा-

 

इसको देखें तो जो भी आर्डर दिया गया हैं वह न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत दिया गया हो, मगर हर हाल में मजदुर विरोधी फैसला हैं. आज चाहे वर्कर 20 साल से काम कर रहा हो या कोई फ्रेसर वर्कर हो. सभी को एक समान न्यूनतम वेतन ही ही दिया जाता हैं. विगत कई वर्षों से काम कर रहे वर्करों के अनुभव और किसी फ्रेसर वर्कर का अनुभव कभी भी बराबर नहीं हो सकता. जब एक पुलिस में भर्ती हुआ सिपाही अनुभव के आधार पर दरोगा और डीएसपी बन सकता हैं तो एक न्यूनतम वेतन पर जीने वाले वर्करों के साथ इस तरह की नाइंसाफी किसलिए जज साहब?

अब भले ही सुप्रीम कोर्ट के मजदूरों के पक्ष में 26 अक्टूबर 2016 के समान काम का समान वेतन का फैसला भले ही न लागु हो पाया हो, मगर उक्त मजदूर विरोधी फैसला एक दो तीन में लागु होगा. सोसाइटी में बिना न्यूनतम वेतन के तरह काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड के तरह अब फैक्ट्री, कंपनी आदि में काम करें वाले सिक्योरिटी गार्ड का दोहन होगा. इसका जिम्म्मेवार हम भी तो हैं, हम हमारी चुप्पी, हमारी अनदेखी…बस इग्नोर करते रहिये.

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