पहली सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) एक दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है जब वे एक संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।जो भी एक संज्ञेय अपराध के कमीशन के बारे में जानता है, चाहे वह पीड़ित हो या और और कोई व्यक्ति वह एफ.आई.आर. फाइल कर सकता है।
थाने में यह एफ.आई.आर. पंजीकृत होने के बाद ही है पुलिस जांच शुरू करती है।
गैर-संज्ञेय अपराधों जैसे अपमानजनक भाषण जैसी मामूली घटनाओं में, पुलिस को वारंट के बिना किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है।इस तरह का मामला पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, एनसीआर (गैर-संज्ञेय रिपोर्ट) दायर की जाती है।कोई सामान चोरी होने पर FIR दर्ज की जाती है जबकि गुम होने की स्थिति में NCR।NCR पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में रहता है, इसे अदालत में नहीं भेजा जाता है। पुलिस भी इसके लिए जांच नहीं करती है।