Site icon Youth Ki Awaaz

लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए नए दिशा निर्देश, जानिए क्या बंद और क्या रहेगा जारी

फोटो साभार- सोशल मीडिया

फोटो साभार- सोशल मीडिया

कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए PM मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। आज केंद्र द्वारा लॉकडाउन-2 से संबंधित नियम और गाइडलाइन्स जारी किए गए हैं।

सभी स्वास्थ्य सेवाओं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है। दवा दुकानें एवं पशु चिकित्सालय खुले रहेंगे। दवाइयों और स्वास्थ्य उपकरणों का निर्माण जारी रहेगा।

कृषि से जुड़े सारे काम और दुकान लॉकडाउन के दायरे से बाहर होंगे। पशु एवं मछली उद्योग और डेयरी से जुड़े सारे काम चालू रहेंगे।

वित्तीय सेक्टर के संस्थान जैसे कि बैंक, ATM, इंश्योरेंस कंपनी काम करते रहेंगे। साथ ही मनरेगा से जुड़े काम भी उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ चालू रहेंगे।

सभी तरह की वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन की अब इजाज़त है। ग्रॉसरी, मांस, दूध, सब्ज़ियों इत्यादि की दुकानों पर भी कोई समय की पाबंदी नहीं होगी। इ-कॉमर्स सेवाएं भी चालू।

खनन, पैकेजिंग, जूट संबंधित इंडस्ट्रीज़ चालू किए जाएंगे। SeZ एवं औद्योगिक शहरों में उचित सुरक्षा उपायों के साथ काम चालू रखा जाएगा। IT हार्डवेयर का निर्माण भी शुरू होगा।

आमजनों के यातयात के सारे साधन, सिनेमाघर, मॉल, शिक्षण संस्थानों, हर तरह के समारोहों, धार्मिक स्थलों के खुलने पर प्रतिबंध अभी भी जारी है।

कंटेनमेंट ज़ोन यानी कि वैसे इलाके जहां ज़्यादा मामले मिले हैं, वे अभी भी सील होंगे और वहां सिर्फ ज़रूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। 5 लोगों से ज़्यादा के जमा होने पर रोक, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर जुर्माना और शराब, गुटखा, तम्बाकू की बिक्री पर सख्त रोक लगा दी गई है।

यहां पढ़िए गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स-

Exit mobile version