टैक्स (Tax) व्यवस्था को आसान बनाने के लिए भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को GST की घोषणा की थी। GST से पहले एक ही आइटम पर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज, राज्य स्तर पर VAT जैसे अलग-अलग तरह के कई टैक्स लगते थे, लेकिन अब GST ने इन सबको ख़त्म कर दिया है और व्यापारियों के साथ-साथ आम लोगों को काफी राहत भी दी है।
GST को लागू हुए अब तक चार साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इन चार सालों में GST ने व्यापारियों का काम काफी आसान बना दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि “मेक इन इंडिया (Make in india)” के बाद से भारत में तेज़ी से स्मॉल बिज़नेस (Small business) और स्टार्टअप (Startup) खुल रहे हैं। वहीं, पहले से भी कई स्मॉल बिज़नेस और स्टार्टअप चल रहे हैं, जिनका टर्नओवर बढ़ा है। ऐसे बिज़नेस को GST का रजिस्ट्रेशन (GST registration) करवाकर GSTIN प्राप्त करना होता है। इसलिए आज हम इस ब्लॉग में आपको बताएंगे कि GSTIN क्या है और इसके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है?
GSTIN क्या है?
GSTIN में 15 अंकों का एक नंबर दिया जाता है, जिसमें पहले के दो अंक भारतीय जनगणना-2011 (Census of india- 2011) के अनुसार राज्य कोड को दर्शाते हैं। उसके बाद के अगले दस अंक व्यापारी का बिज़नेस PAN नंबर होता है। GSTIN का 13वां अंक एक ही PAN से राज्य में करवाए गए बिज़नेस रजिस्ट्रेशन (Business registration) की संख्या को दर्शाता है। 14वां अंक डिफ़ॉल्ट रूप से ‘Z’ होता है। अंत में GSTIN का 15वां अंक चेक कोड होता है। इसकी मदद से अगर GSTIN नंबर में कोई गलती होती है, तो आप चेक कर सकते हैं।
पहले बिज़नेस करने वाले व्यापारियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार (Central and state government) टैक्स आइ-डेंटिफ़िकेशन नंबर (Tax identification number- TIN) जारी करती थी, लेकिन GST लागू होने के बाद से व्यापारियों को दूसरा नंबर नहीं लेना पड़ता है। अब व्यापारियों को केवल गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स आइडेंटिफ़िकेशन नंबर (Goods and services tax identification number-GSTIN) के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद व्यापारी को GSTIN मिलेगा, जिससे व्यापारी अपने बिज़नेस के टैक्स को आसानी से फाइल कर सकते हैं।
स्मॉल बिज़नेस के लिए GSTIN क्यों ज़रूरी है?
बिज़नेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन (GST registration) करवाना ज़रूरी होने के साथ ही फ़ायदेमंद भी है, जिसके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है-
- GST के नियमों के अनुसार, हर बिज़नेस को GSTIN के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, जिनका वार्षिक टर्नओवर (Annual turnover) 40 लाख रुपये से ज़्यादा है। कुछ स्पेशल राज्यों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये है।
- यह रजिस्ट्रेशन इसलिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद ही रजिस्टर्ड बिज़नेस कच्चे माल (Raw materials) की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का फायदा ले सकते हैं।
- इसके अलावा अगर कभी आपको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ा, तब भी GSTIN आपकी बहुत मदद करता है। RBI की गाइडलाइन के अनुसार, बिज़नेस लोन लेने के लिए बिज़नेस को GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और उसके पास वैलिड GSTIN होना चाहिए।
- रजिस्टर्ड बिज़नेस GST की पेमेंट कर सकते हैं और ड्यू से ज़्यादा GST फ़ाइल करने के बाद उसका रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं।
अब आप समझ गए होंगे कि स्मॉल बिज़नेस (Small business) के लिए GSTIN नंबर (GSTIN number) क्यों ज़रूरी होता है? आइए अब जानते हैं कि GSTIN के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन (How to do registration for GSTIN) करवाया जा सकता है?
ऐसे करें GSTIN के लिए अप्लाई:
वर्तमान में बिज़नेस के लिए GST का रजिस्ट्रेशन (GST registration for business) करना और GSTIN पाना बहुत ही आसान है। GSTIN के लिए आप ऑनलाइन माध्यम (Online mode) से Free में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, आप चाहें तो भारत सरकार द्वारा स्थापित GST सेवा केंद्र (GST seva kendra) पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहां हम आपको GST एप्लिकेशन के ऑनलाइन प्रॉसेस (Online process of GST application) के बारे में बताएंगे।
- GST रजिस्ट्रेशन करने और GSTIN पाने के लिए सबसे पहले https://www.gst.gov.in/ पर क्लिक करें।
- इसके बाद “Services” पर क्लिक करके “Registration” सेक्शन पर जाएं। अब “New Registration” पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा और इसके बाद आप फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और उसमें सही-सही जानकारी भरें और इसके साथ ही अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर भी एंटर करें।
- इसके बाद वेरिफ़िकेशन के लिए आपके ईमेल और फोन पर एक OTP भेजा जाएगा। उसे एंटर करते ही आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर (Temporary registration number-TRN) मिलेगा। अब आप मेन पेज पर वापस आएं और TRN का उपयोग करके लॉग-इन करें और अपने फॉर्म को वेरिफाई करें। वेरिफिकेशन के बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे बैंक डिटेल्स (Bank details) और बिज़नेस डिटेल्स (Business details) को जमा करने के लिए आपको 15 दिन का समय मिलता है।
- जैसे ही आप ज़रूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (Application reference number-ARN) मिलता है। अप्लाई करने के बाद जब GST अधिकारी द्वारा आपका एप्लिकेशन स्वीकार कर लिया जाता है, तब आपको अपने बिज़नेस के लिए ई-मेल आईडी पर एक GSTIN नंबर मिलता है। इसके साथ ही टेम्परेरी यूज़र नेम (Temporary user name) और पासवर्ड भी मिलता है, जिसे आप लॉग-इन करके बदल भी सकते हैं। GSTIN नंबर मिलने के 3-5 दिन बाद आप आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
अब आपको अपने बिज़नेस के लिए GSTIN मिल गया, लेकिन बिज़नेस की GST फाइलिंग और अन्य ज़रूरी चीज़ों जैसे बैंकिंग, बिलिंग और अकाउंटिंग का क्या? बिज़नेस की इन ज़रूरी चीज़ों को आसानी से एक जगह से मैनेज़ करने के लिए आप OpenBook एप्प का बड़ी आसानी से उपयोग कर सकते हैं।
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