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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शरजील को देशद्रोह के मामले में दी ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शरजील को देशद्रोह के मामले में दी ज़मानत

नागरिकता संशोधन कानून (CAA)  के विरुद्ध आंदोलन करने वाले जिन मुस्लिम नौजवानों को झूठे मुकदमों में जेल में बंद किया गया था, उन्हें धीरे-धीरे इंसाफ मिलने लगा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र एवं मशहूर एक्टिविस्ट जेल में बंद शरजील इमाम पर लगे देशद्रोह के आरोप वाले मामले में ज़मानत दे दी है।

शरजील इमाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विवादित भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके कारण पुलिस ने उन पर देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज़ किया था।

देशद्रोह के आरोप में ज़मानत मिलने पर उनके भाई मुज्जम्मिल इमाम ने ट्विटर पर ट्वीट करके खुशी का इज़हार करते हुए कहा है कि “उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अलीगढ़ के सिविल लाइंस में दर्ज़ एफआईआर संख्या 55/2020 में मेरे भाई शरजील इमाम को जमानत मिल गई है। उनकी रिहाई एक और बात दर्शाती है कि अंततः झूठा प्रचार और जादू टोना पर हमेशा सच की जीत होती है।”

आपको बता दें कि शरजील जनवरी, 2020 से जेल में बंद हैं उनके ऊपर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम और अरुणाचल प्रदेश में राजद्रोह की धाराओं में केस दर्ज़ किए गए थे, जिनमें से शरजील इमाम को अरुणाचल प्रदेश और असम के मुकदमे में पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी और अब उत्तर प्रदेश के मामले में भी ज़मानत मिलना ज़ल्द ही उनकी रिहाई का संकेत है।

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