OTT के लिए बने नये anti-tobacco नियम क्या हैं?

Malabika Dhar

14  July, 2023

Fill in some text

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के नियमों में संशोधन करते हुए अब ओवर-द-टॉप (ओटीटी) स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनियां प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा ठीक वैसे जैसा कि सिनेमाघरों और टीवी में दिखाई जाने वाली फिल्मों में देखा जाता है।

तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशकों को कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट कम से कम 30 सेकंड प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी।

अब अनिवार्य है प्रमुख स्वास्थ्य चेतावनियाँ

नए नियम के अनुसार निर्दिष्ट तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सुपाठ्य और पठनीय होना चाहिए, जिसमें सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग का फ़ॉन्ट से 'तंबाकू से कैंसर होता है' या 'तंबाकू से जान जाती है' चेतावनियां लिखी होंगी।

लिखना होगा 'तंबाकू से कैंसर होता है'

तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेशों के अलावा, स्वास्थ्य स्पॉट और ऑडियो-विज़ुअल अस्वीकरण उसी भाषा में होने चाहिए जो शो या फिल्म में उपयोग की गई हो।

हर भाषा में होगी चेतवानी संदेश 

भारत पहला देश जिसने बनाया ऐसा नियम 

भारत ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनियां और डिस्क्लेमर प्रदर्शित करने को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश है।

यह स्टोरी पसंद आई?

आपके पास भी है लिखने का मौका